अवैध खनन के दो मामलों में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की सख्त कार्यवाही, दो खेत स्वामियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित*

*अवैध खनन के दो मामलों में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की सख्त कार्यवाही, दो खेत स्वामियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित*
*बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मिट्टी का अवैध खनन करने पर जांच में दोषी पाए गए दोनों व्यक्ति, उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के तहत कार्यवाही*
एटा, 03 नवम्बर 2026 (सू0वि0)। जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा खनन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अपने खेतों में मिट्टी का अवैध खनन कराने के दो अलग-अलग मामलों में जांच के दौरान दोषी पाए गए खेत स्वामियों के विरुद्ध दो-दो लाख रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।
प्राप्त जांच आख्या के अनुसार, तहसील एटा सदर के ग्राम पूरा परगना एटा सकीट निवासी अंगूरी देवी द्वारा अपने खेत में बिना अनुमति मिट्टी का अवैध खनन कराया गया। वहीं, तहसील जलेसर के ग्राम जमालपुर गादुरी निवासी वीरपाल सिंह द्वारा अपने खेत में बिना अनुमति मिट्टी का अवैध खनन कराया जाना जांच में पाया गया।
दोनों प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध अभिलेखों, जांच आख्या एवं प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण करने के उपरांत दोनों मामलों में अवैध खनन की पुष्टि हुई।
उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3 एवं नियम -58 के प्रावधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में संबंधित खेत स्वामियों पर दो-दो लाख रुपये, कुल चार लाख रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध खनन अथवा खनन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जाएगी।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆🏻
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